फतेहपुर, मार्च 31 -- फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को पाक्सो कोर्ट महेन्द्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 जुलाई 2019 की सुबह एक किशोरी जंगल गई थी, तभी नशे की हालत में चंद्रभान लोधी निवासी नया का पुरवा मजरे कारमोन थाना थरियांव ने उसे पकड़ कर खेतों की ओर खींचत ले गया, जहां उसने उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची के शोरगुल पर गांव के लोगों ने शातिर को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किया था। जिनकी गवाही पर वकीलों ने जिरह कर अपनी दलीलें पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दलीलो...