किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 22 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने लल्लूराम उर्फ पंकज और धर्मपाल को एक मुकदमे में सजा सुनायी है। इसमें लल्लूराम को किशोरी से दुष्कर्म में सात वर्ष का कठोर कारावास और अपहरण में धर्मपाल को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मऊदरवाजा थाने के एक गांव की महिला ने 7 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी गांव के ही पास खेत में शौच को गयी थी। वहीं पर बाइक से उसकी बेटी को जबरन कुछ लोग बिठा ले गये। पुत्री के चिल्लाने पर जब बाइक से जबरन ले जाने वालों को आवाज दी तो वे लोग बलपूर्वक उसे साथ ले गये। यह भी पढ़ें- किशोर से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 20 साल की सजा पुलिस ने इस घटना में पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधि...
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