किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा
चित्रकूट, मई 30 -- चित्रकूट, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कई बार दुष्कर्म करने से किशोरी गर्भवती हो गई थी। न्यायालय ने दोषी को 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता के पिता ने बीते पांच फरवरी 2021 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि उसकी 13 वर्षीया बेटी एक स्कूल की छात्रा थी। बेटी को लोढ़वारा निवासी सिकंदर उर्फ अमरनाथ घर में काम करने के बहाने बुलाता था। सिकंदर ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दबाव बनाकर वह लगातार अक्सर दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिनों बाद बेटी गर्भवती हो गई। पेट दर्द होने पर बेटी ने जानकारी दी। जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उसक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.