बिजनौर, नवम्बर 29 -- पॉक्सो एक्ट की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी तफशीर को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि 13 मई 2021 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर से अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की बरामदगी की मांग की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी तफशीर को गिरफ्तार किया और किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि तफशीर उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले में न्यायाधीश कल...