धनबाद, जनवरी 23 -- धनबाद, प्रतिनिधि किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के नामजद कुल्टी निवासी औरंगजेब खान को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी है। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में 24 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि 19 दिसंबर 2024 की शाम पांच बजे आरोपी औरंगजेब खान शादी की नीयत से बहला-फुसला कर उसे अपने साथ भाग कर ले गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद किया था। पुलिस ने औरंगजेब के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।
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