हाथरस, नवम्बर 30 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अधिरोपित अर्थदंड की वसूली होने के बाद पीड़िता को चिकित्सीय खर्चों और पुनर्वास की पूर्ति दिए जाने के आदेश दिए हैं। दोषी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा के मुताबिक सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 13 सितंबर 2020 को दोपहर करीब 3:00 बजे उसकी पुत्री घरेलू सामान लेने की कहकर घर से बाजार गई थी। जो रात तक वापस नहीं आई। उसे हर जगह तलाश किया मगर नहीं मिली। इस मामले में एक नामजद आरोपी के विर...
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