बुलंदशहर, जुलाई 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-2 सतेंद्र प्रकाश पाण्डेय ने वर्ष 2024 में स्याना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 67 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बताया कि वर्ष 2024 में स्याना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। 23 अक्तूबर 2024 को कोतवाली स्याना में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जांच करते हुए आरोपी मोहनलाल पुत्र स्व. भूरा निवासी गांव चांदपुर पूठरी(स्याना) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 1 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल...