महोबा, अप्रैल 23 -- महोबा, संवाददाता। सहेलियों के साथ खेल रही किशोरी को अधेड़ रुपये देने का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने अधेड़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35 हजार का जुर्माना ठोंका है। पनवाड़ी पुलिस का दी तहरीर में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि 14 अक्टूबर को उसकी दस वर्षीय पुत्री सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 51 वर्षीय देवीदीन ने बेटी को रुपये देने का लालच दिया और अपने साथ घर ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए तो दबंग मौके से भाग गया। घर पहुंचकर बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर देवीदीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अपर स...