किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को बीस-बीस साल की सजा
हाथरस, अगस्त 21 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट प्रथम ने गुरुवार को दो अभियुक्तों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उन्हें अतिरक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सादाबाद कोतवाली में वर्ष 2021 में अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। किशोरी के पिता ने कहा कि उसकी पन्द्रह साल की बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। तभी किशोरी के पिता ने कृष्णवीर उर्फ कान्हा उर्फ सूखी पुत्र हरी सिंह निवासी लक्ष्मीनगर ईसापुर नवीपुर थाना जमुनापार मथुरा व सचिन पुत्र श्यामवीर निवासी बाढोन थाना राया जनपद मथुरा उसका अपहरण करके ले गये। यह भी पढ़ें- अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने वि...
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