कानपुर, फरवरी 3 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में युवक को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रघुबर सिंह ने सात साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की 80 फीसद धनराशि पीड़िता को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। जूही निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप 15 मई 2016 की रात उनकी 13 वर्षीय बेटी अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सो रही थी, जबकि अन्य लोग बाहर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे इलाके में रहने वाला प्रेम लोध घर में घुस आया और बेटी के साथ रेप का प्रयास किया। शोर मचाने पर उसका मुंह दबा दिया। छोटी बेटी के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची तो आरोपी ने धक्का देकर भागने का प्रयास किया। परिजनों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रेम लोध को ...
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