मुजफ्फरपुर, अप्रैल 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। करजा थाना के एक गांव में तीन वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी दो युवकों को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में राजकिशोर महतो (28) व सितम कुमार महतो (23) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई।विशेष कोर्ट ने पीड़िता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। मामले के तीसरे आरोपित राहुल कुमार के विरुद्ध पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके विरुद्ध अलग सेशन-ट्राय...
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