कानपुर, अगस्त 25 -- कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को सोते समय दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास करने व विरोध पर मारपीट करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भी किया।

मामले का विवरण विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र की एक किशोरी को घर में सोते समय वहीं के रहने वाले शालू पुत्र गंगाराम ने14 मार्च 2017 को बदनीयती से दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की थी। शोरगुल सुनकर परिजनों के आने पर आरोपित वहां से भाग निकला था।

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