उन्नाव, मार्च 26 -- उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने आरोपी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, पुरवा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 12 मई 2018 की सुबह करीब 9:20 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी छत पर उपले लेने गई थी। इसी दौरान मवईया रमईखेड़ा गांव निवासी आरोपी अनूप वहां पहुंचा और किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर परिजन मौके की ओर दौड़े, जिन्हें आता देख आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 31 मई 2018 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना...
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