किशोरी से दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद, जुर्माना
पीलीभीत, मार्च 24 -- पीलीभीत। किशोरी को फोन कर बुलाने के बाद दो युवकों ने दुष्कर्म किया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर प्रत्येक को एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना और 20-20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 नवम्बर 2022 को सुबह चार बजे गांव के ही भगवतसरन पुत्र कोमिल प्रसाद व अर्जुन पुत्र टीकाराम ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को फोन कर घर की पिछली खिड़की से बुलाकर अपने खेत पर ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह जब वह और उसकी पत्नी सोकर उठे तो पुत्री घर में नहीं थी। तलाशने पर वह ओमप्रकाश के खेत में बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। उसने पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।...
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