उन्नाव, दिसम्बर 11 -- उन्नाव। न्यायालय ने 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मुकदमे में आरोपित ससुर के खिलाफ मारपीट करने के पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त करार दिया गया है। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र एक गांव निवासी महिला ने 31 मार्च 2018 को दारापुर गांव निवासी तेजपाल व उसके ससुर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक, घटना के कुछ दिन पहले आरोपी तेजपाल अपनी ससुराल आया था। घटना वाले दिन उसकी नाबालिग बेटी खेत जाने की बात कहकर घर से बाहर निकली थी, तभी पहले घात लगाए बैठे तेजपाल ने उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बेटी रोते हुए घर पहुंची और आपबीती बताई। तेजपाल की शिकायत करने कुंलीलाल के घर गई। बातचीत के दौरान कुंजीलाल ने झूठा आरोप लगाने ...
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