उरई, अगस्त 4 -- उरई। संवाददाता उरई कोतवाली क्षेत्र में बीते वर्ष 2023 में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 23 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी (क्रिमिनल) विश्वजीत सिंह गुर्जर और ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 15 मार्च 2023 को शाम 4 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी सामान लेने घर से निकली थी। इसी दौरान उसका पूर्व परिचित अमित राजपूत निवासी ग्राम केन्थी बदनपुर थाना राठ जिला हमीरपुर, हाल निवास मोनी मंदिर के पीछे गांधीनगर उरई, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया। वहां अमित न...