जौनपुर, मई 5 -- जौनपुर, संवाददाता। सरायख्वाजा क्षेत्र निवासी पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी गुड्डू उर्फ हिसामुद्दीन को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के पिता ने घटना के दूसरे दिन मुकदमा दर्ज कराया था। आठ जुलाई 2018 की रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गई थी। आरोपी गुड्डू उर्फ हिसामुद्दीन उसे जबरन अगवा कर ले गया। पीड़िता को अतरौरा तथा इलाहाबाद में कमरे में बंद कर गुड्डू और मेहनाज ने उसके साथ दुराचार किया। किसी तरह दो-तीन दिन बाद युवती इलाहाबाद से जौनपुर सिटी स्टेशन पहुंची, जहां से पुलिस उसे अपने साथ ले आई। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुराचार में दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 28 हजार रुपए जुर्माना पुलिस ने पीड़िता क...
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