किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास
मिर्जापुर, मई 15 -- मिर्जापुर, संवाददाता । न्यायालय ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 12 अप्रैल को 2022 को नामजद अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी डीजीसी सनातन, विवेचक उपनिरीक्षक विनय कुमार राय, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी संजय सिंह चौहान, महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी राजीव यादव ने पैरवी कर सभी साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें- ईंधन बचत को लेकर डीएम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.