बांदा, मार्च 31 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता शौच के लिए गई किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सों प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रूपयें का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 4 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी। इस मामले मे सह आरोपी सुख्खू उर्फ अरविंद यादव को पूर्व न्यायधीश 17 नवंबर 2022 को गवाहो द्वारा साक्ष्य न देने पर उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। वहीं इसी मामले में तीसरे आरोपी को जुबेनाइल घोषित कर उसकी पत्रावली अलग कर दी गयी है जो विचाराधीन है। घटना दो फरवरी 2014 की है।विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीडिता के पि...
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