औरैया, अप्रैल 3 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना बेला क्षेत्र की किशोरी से दुष्कर्म मामले में निर्णय सुनाया। दोषी मोहित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिसे अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना बेला की करीब साढ़े छह वर्ष पुरानी घटना है। जिसमें वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि 17 जुलाई 2019 की सुबह उच्च प्राथमिक विद्यालय कनेड़ी पढ़ने गई थी। जब वह दोपहर दो बजे तक वापस नहीं लौटी तब उसकी खोज की गई। बाद में अभियुक्त उसे तीन दिन बाद गांव छोड़ गया। इस बीच उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर आरोपी ग्राम पिपरौलिया बेला निवासी मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। विव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.