मिर्जापुर, मार्च 28 -- मिर्जापुर। किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शनिवार दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 27 जनवरी 2017 को नामजद अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला के भगाने और दुष्कर्म करने की तहरीर दी। पुलिस ने अपहरण और पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहर कोतवाली पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराई। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सनातन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक बसन्तलाल, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज गौड़, महिला आरक्षी गुंजन यादव तथा पैरोकार आरक्षी सोनू राव की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एसपीएल (जे) पाक्सो एक्ट चन्द्...