धनबाद, अप्रैल 14 -- शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के दोषी कतरास थाना क्षेत्र के खुदनडीह निवासी इसराफिल को 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। आठ अप्रैल को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की थी। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर कतरास थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 10 फरवरी 2025 को पीड़िता घर से बगल के शादी समारोह में जाने की बात बोल कर निकली, जो देर शाम तक घर वापस नहीं आई। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की कैद उसके परिजन खोजबीन करने लगे। इसी क्रम ...