मुजफ्फर नगर, मई 30 -- मुजफ्फरनगर किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया। किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उसका रिश्ते में मौसा लगता है।एडीजीसी विनय अरोरा व विक्रांत राठी ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने खतौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि 8 जून 2021 को उसकी बेटी की शादी थी। शादी समारोह के दौरान उसके छोटे भाई की 14 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गयी। काफी तलाश करने पर भाई की बेटी का कुछ पता नही चला तो खतौली थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिन पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। उसने बताया कि उसका मौसा कय्युम निवासी सद्दीपुर राजू थाना जानसठ शादी समारोह के दौरा...