लखनऊ, जुलाई 30 -- मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक दरिंदगी करने के दोषी राजेंद्र नगर निवासी पूरन कश्यप को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने दिया है। अदालत ने आरोपी पर 59 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बहस के दौरान सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने 5 जून 2024 को थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया है कि वह सब्जी का ठेला लगाता है। पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जब वह काम पर बाहर जाता था तब घर खाली पाकर राजेंद्र नगर निवासी उसका रिश्तेदार पूरन कश्यप उसके घर आ जाता था। पीड़िता की असहाय स्थिति का लाभ उठाकर अरोपी ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता की तबीयत...