मथुरा, जनवरी 19 -- किशोरी संग दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना फरह क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी की तबियत खराब हुई तो उसकी मां उसे चिकित्सक के पास लेकर गई। चिकित्सक ने मां को बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। मां ने जब बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है। इस पर किशोरी की मां ने 17 अगस्त 2023 को थाना फरह में अजय उर्फ मरूआ के खिलाफ किशोरी से दुराचार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न...
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