हाथरस, नवम्बर 15 -- हाथरस। न्यायालय ने एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 18 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साथ ही अभियुक्त की मां को एक साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकन्दराराऊ में पीड़िता के भाई ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 12 सितंबर 2020 को समय करीब सुबह 5:30 बजे मेरी बहन पीड़िता नल पर शीटू के घर के सामने पानी भरने गई थी। तभी सीटू आया और मेरी बहन को पीछे से आकर पकड़ लिया और वहां पर कपड़ा डालकर अपने घर के कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली और मेरी बहन के साथ बलात्कार किया। तभी पीड़िता के शोर मचाने पर लोग पहुंच गए। शोर शराबा सुनकर पीड़िता का भा...
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