सीतापुर, अगस्त 21 -- सीतापुर, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए विशेष न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत (कोर्ट संख्या 14) के विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार-प्रथम ने थाना कमलापुर में सन 2020 में दर्ज एक मुकदमे में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिसमें नबलीग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कुशेंद्र को कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी कुशेंद्र को नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने, डराने-धमकाने और आपराधिक कृत्य करने का दोषी पाया। ऐसे में अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376...