हरिद्वार, अक्टूबर 7 -- किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी अंशुल की जमानत अर्जी रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि नौ अप्रैल 2026 की दोपहर एक बजे लक्सर क्षेत्र में एक लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। लड़की के परिजनों की तलाश करने पर उसका कोई पता नही चला था। घटना के काफी दिनों बाद पुलिस ने लड़की को बस स्टैंड पुरकाजी मुज्जफरनगर यूपी से बरामद किया था। तब पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी अंशुल ने मुझे लक्सर बुलाया था, वहां से वह अपने गांव ले गया और शादी कर ली थी। आरोप था कि किराए के मकान में पत्नी की तरह रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।परिजन की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अंशुल पुत्र सुनीता निवासी आदर्श कॉलोनी नई मंडी,...