इटावा औरैया, मार्च 14 -- इटावा, संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पहले ऊसराहार थाना क्षेत्र में हुई थी। की सुनवाई करते हुए आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 25 साल की सजा सुनाई । इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुमाने अदा न करने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम पीड़ित को दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उनकी पंद्रह साल की बेटी एक जून 2022 की रात को अपने घर पर पत्नी व ...