अंबेडकर नगर, मई 4 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। किशोरी से दुराचार के चर्चित मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला सात वर्ष राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 30 जून 2018 किशोरी को गोपापुर कम्हरिया निवासी संतोष पुत्र राजनाथ निषाद ने बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया था। आरोपी किशोरी को अपने साथ ले जाने के साथ ही उसे जान से मार देने की धमकी देकर दुराचार किया। किशोरी की बरामदगी के उपरान्त दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने किशोरी से दुराचार में दोषी संतोष को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अन्य धाराओं में भी ...