अंबेडकर नगर, अगस्त 13 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। युवती को नौकरी का झांसा देकर दुराचार करने के साथ शादी करके मारपीट कर छोड़ देने में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविन्द कुमार ने दुराचार में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 30 हजार जुर्माना भी लगाया। युवती को मारने पीटने के साथ जान से मारने की धमकी देने में दोषी भाई-बहन को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास से दंडित करते हुए छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामला दशक भर पूर्व का है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मलिवाल को दिए गए प्रार्थना पत्र में एक युवती ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर मार्ग चनवा चौराहा निवासी अंकित पांडेय एवं शुभम पांडेय पुत्रगण आशाराम पांडेय और पूजा पांडेय पुत्री आशाराम पांडेय को विपक्षी बनाया। युवती ने कहा कि अंकित पांडेय ने न...