झांसी, नवम्बर 13 -- झांसी संवददाता। झांसी । दस साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगाने तथा दो वर्षों तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 65 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने 18 नवंबर 2015 को थाना-बरुआसागर पर तहरीर दी थी कि मेरी बहन 16 नवंबर 2015 को करीब तीन बजे दिन से लापता है, जिसे सभी संभावित स्थानों पर खोज लिया, कहीं पता नहीं चला। आज 18 नवंबर को जानकारी मिली कि बहन को धर्मेन्द्र कुशवाहा पुत्र भूरे कुशवाहा निवासी-जलंधर, थाना-पृथ्वीपुर, जिला-टीकमगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर धारा-363,366 भा.दं.सं. ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.