मुजफ्फर नगर, फरवरी 4 -- मुजफ्फरनगर, संवाददाता। किशोरी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी विनय कुमार अरोरा ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर 26 अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी दुकान पर सामान लेने गयी थी। रास्ते में उसके साथ सचिन निवासी तिस्सा थाना भोपा ने उसके साथ जबरदस्ती छेडछाड की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर कपडे फाड दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 की न्यायाधीश दिव्या भार्गव की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।...
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