कानपुर, सितम्बर 10 -- कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करचल गांव में आठ साल पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने व विरोध पर मारपीट करने के साथ धमकी दने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित पर दोषसिद्ध होने के बाद उसको चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया।

प्रकरण का विवरण एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सोलह साल की किशोरी अपनी चचेरी भाभी के साथ शौच क्रिया के लिए ख्ेातों पर गई थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले राजा बउवा पुत्र प्रकाश ने 15 फरवरी 2018 को उसको जबरन रोककर छेड़़छाड़ की। उसकी भाभी के शेोर मचाने पर आरोपित ने गालियां देने के साथ दोनों से मारपीट की थी। लोगों को आता देख आरोपित उसको जान से मारने की धमकी द...