कानपुर, मार्च 20 -- कानपुर देहात,संवाददाता। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दो आरोपितों पर दोषसिद्ध होने पर उनको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ दोनों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली चौदह वर्षीय छात्रा 16 नवंबर 2015 को स्कूल से वापस अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसके गांव के रहने वाले बाइक सवार राहुल यादव व सर्वेश उर्फ चतुर यादव ने उसको टक्कर मारकर गिराने के बाद उसको बदनीयती से खेत में खींचकर ले जाने का प्रयास किया था। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों के ललकारने पर दोनों वहां से छात्रा को जान से मारने की धम...
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