फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 25 अक्तूबर 2017 की शाम को उसकी 12 वर्षीय बेटी खेत के पास गई जहां कुछ लोग मौजूद थे जो उसकी बेटी से कुछ बात करने लगे। इसी बीच यह लोग बहला फुसलाकर भगा ले गये। पिता का आरोप है कि आरोपितों ने छेड़खानी की। जब बेटी चीखने लगी तो आस पास के लोग आ गये। इस पर आरोपित भाग गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने रमले उर्फ जितेंद्र को छेड़खानी और पाक्सो में तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।
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