औरैया, मार्च 29 -- ​औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी हीरालाल को पांच वर्ष की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ​अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना दिबियापुर में मामला दर्ज कराया था। वादिनी के अनुसार, 2 सितंबर 2018 को उनकी नाबालिग पुत्री खेत की ओर गई थी। उसी दौरान ग्राम पुर्वा भवानी दिबियापुर निवासी हीरालाल ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। ​पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो व छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।जिला कारागार इटावा भेजाशनिवार को इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश ने हीरालाल को दोषी पाया और पांच वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना...