औरैया, मार्च 10 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी देने के करीब साढ़े छह वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री शाम करीब छह बजे शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। लौटते समय रास्ते में सुनसान स्थान पर गांव के ही अनुप कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिस पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।मामले में कोतवाली प...
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