बिजनौर, दिसम्बर 10 -- पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने किशोर से छेड़छाड़ करने के मामले में मंडावली के सोनू उर्फ अनिकेत को दोषी पाकर डेढ़ साल की सजा सुनाई। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2021 को मंडावली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग लड़की पानी लेने के लिए नल पर गई थी। उसके पड़ोस के रहने वाले सोनू उर्फ अनिकेत ने उसकी बेटी को एक हजार रुपए का लालच देकर उसका हाथ पड़कर साथ चलने के लिए जबरदस्ती करने लगा। बेटी के शोर शराबे पर वादी के छोटे भाई उसकी पत्नी बाहर आ गई और आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को कार्रवाई पूरी होने पर अदालत में सोनू उर्फ अनिकेत को दोषी पाकर डेढ़ साल की कठोर सजा क...
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