उन्नाव, मई 20 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अजगैन थाना पुलिस ने 21 अगस्त 2018 को क्षेत्र के कुसुंभी गांव निवासी मलखान उर्फ उमेश पर किशोरी से छेड़छाड़ करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजेश कुमार दीक्षित ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह भी पढ़ें- छेड़खानी करने वाले को एक वर्ष की कैद बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव क...