किशोरी से छेड़खानी में पांच वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर, अप्रैल 30 -- हमीरपुर, संवाददाता। सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पूर्व पड़ोसी युवक ने पन्द्रह वर्षीय किशोरी को घर में खींचकर छेड़खानी की थी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि सिसोलर थाने में एक गांव के ग्रामीण ने 19 अप्रैल 2020 को तहरीर देकर बताया कि आज दिन में वह खेत में फसल की मड़ाई कर रहा था। तभी उसके पुत्र ने फोन करके बताया कि पड़ोसी राजेश यादव उर्फ छोटे पुत्र झुरिया यादव उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री को पकड़कर घर के अंदर ले गया है। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की से अभद्रता-छेड़छाड़ में चार साल की कैद जिस पर वह तुरंत खेत से राजेश यादव के घर पहुंचा और आवाज दी तो वह निकलकर भाग गया।...
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