हमीरपुर, मार्च 17 -- हमीरपुर। किशोरी से छेड़खानी के आरोपी दो सगे भाइयों को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्ति माला सिंह की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाते हुए 17-17 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी 13 वर्षीय किशोरी ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसके पिता की दुकान एक गेस्ट हाउस के पास है। जहां वह कभी-कभार जाकर काम करती थी। जहां आरोपी अरविंद व राजा पुत्रगण शंकर निवासी गांधी मुहल्ला पहले उसके घर के पास किराए में रहते रहे हैं। पिता जब घर में नहीं रहते तो उक्त दोनों भाई घर आकर छेड़खानी करते थे। कई बार दुकान पर उसे अकेला देख कर अश्लील बातें करते हैं। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। मामले की सुनवाई प...
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