हमीरपुर, अप्रैल 4 -- हमीरपुर, संवाददाता। दस वर्ष पूर्व कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में शाम को कूड़ा फेंकने गई दलित किशोरी से गांव के युवक ने छेड़खानी की थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव की सोलह वर्षीय किशोरी 23 फरवरी 2016 को शाम 6 बजे गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे कूड़ा फेंकने गई थी। उसी समय गांव के जोगेंद्र पुत्र कप्तान सिंह यादव ने आकर उसे पीछे से दबोच लिया और छेड़खानी करते हुए खेतों की तरफ खींचकर ले जाने का प्रयास किया। किशोरी के चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर उसका पिता व चचेरा भाई आदि ने ...
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