हमीरपुर, अप्रैल 2 -- हमीरपुर, संवाददाता। सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि 6 सितंबर 2019 को सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने थाने में तहरीर देकर बताया कि शाम 4 बजे उसकी सोलह वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। वह व उसकी पत्नी खेत काम करने गए थे। तभी पड़ोसी जीतेंद्र यादव पुत्र देवीदीन पीछे की दीवाल फांदकर उसके घर में घुस आया। इसके बाद उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा। इसी बीच उसका पुत्र घर पहुंचा तो आरोपी भाग निकला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर...
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