किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को 3 साल की सजा
बिजनौर, जून 6 -- शेरकोट थाना क्षेत्र में कूड़ी पर गोबर डालने जा रही किशोरी का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की स्पेशल सत्र न्यायाधीश कल्पना कल्पना पांडे ने उधम सिंह को दोषी पाकर पर उसे तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि शेरकोट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 3 जुलाई 2021 को उसकी 17 वर्षीय से लड़की गोबर डालने जा रही थी तभी गांव के उधम सिंह पुत्र रोहतास सिंह ने उसकी लड़की को हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की के शोर पर गांव के लोगों को आता देखनी आरोपी भाग गया। पीड़ित पिता ने बताया कि आरोपी नशे की हालत में आए दिन गांव की लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी
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