मुरादाबाद, मई 2 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) कोर्ट-01 रेशमा चौधरी ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मझोला थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय छात्रा ने 11 नवंबर 2019 को मझोला थाने में रामतलैया निवासी राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने बताया कि वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। सुबह वह घर से कोचिंग जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में राहुल ने रोककर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता और भाई मौके पर पहुंच गए और आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) कोर्ट-01 ...