किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को सात साल की कैद
बुलंदशहर, जुलाई 1 -- एडीजे/पॉक्सो-1 के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने वर्ष 2024 में अरनियां क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2024 में अरनियां क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। 25 मार्च 2024 को थाना अरनियां में आरोपी प्रताप सिंह पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव कोलसेना(कोतवाली देहात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 6 मई 2024 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। इसमें अभियुक्त के व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.