उन्नाव, फरवरी 18 -- उन्नाव।अपर सत्र न्यायालय द्वादश ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 24 जनवरी 2018 को पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर धन्नीखेड़ा गांव निवासी मनीष, सुजीत और राकेश पर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राजू राव ने की और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर 23 मार्च 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब आठ वर्ष तक विचाराधीन रहने के बाद बुधवार को हुई अंतिम सुनव...
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