पीलीभीत, अप्रैल 22 -- पीलीभीत। घर में अकेली सो रही किशोरी को ट्रेक्टर चालक के बदनियती से पकड़ कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने 30 हजार रुपए जुर्माना समेत सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह अपने पति व देवर के साथ अपने खेत से 25 अप्रैल 2019 को थ्रेसर से गेहूं निकलवा रही थी। इसके लिए गांव राठ से ट्रेक्टर मंगवाया था। ट्रेक्टर चालक शिवकुमार पुत्र मूला मौका पाकर उसके घर में घुस गया और घर में सो रही उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बदनियती से पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल इस हरकत से किशोरी जाग गई और उसने शोर मचाया तो आरोपी भागन...
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