किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कारावास
उन्नाव, अगस्त 7 -- उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। असोहा थाना क्षेत्र के समाधा गांव के रहने वाले छेदीलाल के विरुद्ध 2018 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचनाक तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने की और विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। यह भी पढ़ें- Hapur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को पांच साल की सजा लंबे समय से मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 में विचाराधीन था। गुरूवार को अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील प्रदीप कुमार श्रीवास...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.